शाहजहांपुर। अपर जिला जज बाबू प्रसाद ने गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में एक आरोपी को 10 वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मुकदमे के दो आरोपियों की मौत दौरान-ए-मुकदमा हो गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जैतीपुर क्षेत्र के गांव लोचन नगला निवासी मुकुटराम ने स्वयं को और अपनी पुत्री उर्मिला को मारपीट करने में गांव के चुन्नी, मोती और रामनिवास के विरुद्ध छह फरवरी 1997 को थाना जैतीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार मेड़ पर विवाद के कारण इसी सुबह यह लोग उसे मारने लगे। उसकी पुत्री उसे बचाने आई तो उसे भी मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। पुत्री की मृत्यु के बाद पुलिस ने मुकदमा धारा 304 में तब्दील कर दिया।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात तथा सरकारी वकील नत्थूलाल के तर्कों को सुनने के बाद जज ने इस आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष करावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी चुन्नी और मोती की मौत दौरान-ए-मुकदमा हो गई।