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अब शस्त्र लेकर नहीं जा सकेंगे केंद्रों पर
Shahjahanpur
Updated Fri, 18 May 2012 12:00 PM IST
आदेश के उल्लंघन पर होगी विधिक कार्रवाई
- गेहूं खरीद केंद्रों और भंडारण स्थलों के निरीक्षण को अधिकारी नामित किए
सिटी रिपोर्टर
शाहजहांपुर। गेहूं खरीद केंद्रों और भंडारण की व्यवस्था सुचारु बनाए रखने को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। इसके लिए अधिकारियों को नामित भी किया गया है। उन्होंने खरीद केंद्रों और भंडारण स्थलों पर शस्त्र लेकर जाने पर पाबंदी लगाते हुए कहा पुलिस/ मजिस्ट्रेट को छोड़कर यदि कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जाता मिले तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करें।
डीएम एके बरनवाल ने जारी आदेश में कहा है कि गेहूं खरीद और भंडारण की व्यवस्था सुचारु बनाए रखने को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण आवश्यक है। उन्होंने प्रत्येक दूसरे दिन निरीक्षण किए जाने और उसकी रिपोर्ट देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही किसी प्रकार की गंभीर स्थिति पाए जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के लिए नगर क्षेत्र मेेें पड़ने वाले थानाक्षेत्रों के क्रय केंद्रों एवं भंडारण स्थल के निरीक्षण के लिए नगर मजिस्ट्रेट, तहसील सदर के केंद्रों एवं भंडारण स्थल के लिए एसडीएम सदर, पुवायां के लिए एसडीएम पुवायां, तिलहर के लिए तिलहर एसडीएम और जलालाबाद के लिए वहां के एसडीएम को नामित किया गया है। इनके साथ संबंधित क्षेत्रों के पुलिस क्षेत्राधिकारी भी साथ रहेंगे। डीएम श्री बरनवाल ने खासतौर से भंडारण डिपो पर टोकन व्यवस्था, डिपो परिसर/ गेहूं केंद्रों पर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक एवं शस्त्र आदि पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने, डिपो परिसर मे डिपो प्रबंधक द्वारा जारी पहचान पत्र वाले व्यक्तियों की जांच और अनाधिकृत व्यक्तियों के पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाने, अवैध वसूली या अन्य किसी प्रकार की अनियमितता की जांच करने, डिपो एवं केंद्रों पर चालकों मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों के लिए सुख-सुविधा पानी, छाया आदि की जांच करने आदि बिंदु प्रमुख रूप से शामिल हैं।
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