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बिजली उपभोक्ताओं ने जमा किए 50.11 लाख

Shahjahanpur Updated Tue, 15 May 2012 12:00 PM IST
0 ग्रामीण क्षेत्रों में एकमुश्त समाधान योजना की रफ्तार धीमी

0 घरेलू कनेक्शनों के 22 हजार कंज्यूमर्स पर 24 करोड़ बकाया
शाहजहांपुर। ग्रामीण क्षेत्र के बाकीदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए पॉवर कारपोरेशन की ओर से शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हाल यह है कि योजना के 40 दिनों में घरेलू कनेक्शनों के 815 उपभोक्ताओं ने 50.11 लाख रुपये राजस्व जमा कराया है जबकि इसी श्रेणी के 22 हजार बड़े उपभोक्ताओं पर 24 करोड़ की विभागीय देनदारी है और स्कीम खत्म होने में छह दिन शेष बचे हैं।
पिछले साल जिस तरह शहरी उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण बकाया बिजली बिलों में संशोधन और सरचार्ज में छूट का लाभ देने के लिए ओटीएस प्रभावी हुई थी, उसी पैटर्न पर ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए गत पांच अप्रैल से प्रदेश के अन्य जिलों की तरह यहां भी ओटीएस लागू की गई। यह अलग बात है कि योजना के अब तक के नतीजे बेहद निराशाजनक रहे।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार योजना में केवल गांवों में रहने वाले घरेलू प्रकाश के उन्हीं उपभोक्ताओं को शामिल किया गया जिन पर 10-15 हजार अथवा इससे अधिक की रकम बकाया है। विभिन्न तहसीलों के गांवों में इस श्रेणी के करीब 22 हजार उपभोक्ता चिह्नित किए गए जिन पर 24 करोड़ से अधिक की देनदारी है। योजना के तहत केवल 815 उपभोक्ताओं ने एक हजार रुपये से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद देय धनराशि चुकाई।
ओटीएस लक्ष्य केसापेक्ष जमा उपलब्धि बेहद कम देखते हुए विभाग ने उन उपभोक्ताओं से अब सख्ती से निपटने का फैसला किया है जो देनदार होने के बावजूद बकाया बिल अदा करने में उदासीनता बरत रहे हैं। ऐसे देनदारों केकनेक्शन काटने के लिए टीमें गठित की जा रही हैं। कनेक्शन कटने के बाद दोबारा चेकिंग में जिनके घर बत्ती से जगमगाते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने का निर्णय किया गया है।
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साउथ सिटी और आवास विकास ओटीएस से बाहर
नगर निकाय की मतदाता सूची में शहर की साउथ सिटी और बरेली मोड़ स्थित आवास विकास कॉलोनी के बाशिंदों को शामिल नहीं किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र की एकमुश्त समाधान योजना की परिधि से दोनों कॉलोनियों के सैकड़ों उपभोक्ताओं को बाहर रखा गया है।
पॉवर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता (ग्रामीण) आरपी गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा: शहरी क्षेत्र की इन दोनों कॉलोनियों के बाशिंदों के नाम नगर पालिका परिषद की मतदाता सूची में शामिल नहीं होने के आधार पर उन्हें ग्रामीण उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। दरअसल, इन दोनों कॉलोनियों को शहरी क्षेत्र के फीडरों से बिजली सप्लाई मिल रही है। इसलिए उन्हें रूरल ओटीएस का लाभ नहीं मिल पाएगा।
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गैर जमानती अभियोग होगा दर्ज: कटारिया
पॉवर कारपोरेशन के सहायक अभियंता (राजस्व) अनिल कटारिया के अनुसार योजना अवधि के बाद काटे गए कनेक्शन जुड़े पाए जाने की दशा में संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ गैर जमानती धारा 138 बी के तहत अभियोग पंजीकृत कराने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा: कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित उपभोक्ता 20 मई तक योजना के तहत अपने रजिस्ट्रेशन करा दें।
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