गन्ने की पाती जलाने पर दो किसानों पर होगा केस
बेहट (सहारनपुर)।
बुधवार को क्षेत्र के गांव मिर्जापुर ग्रंट के दो किसानों के खिलाफ खेत में गन्ने की पत्ती जलाने के आरोप में एफआईआर कराने के लिए एसडीएम ने उप निदेशक कृषि को रिपोर्ट प्रेषित की है। अभी तक तहसील क्षेत्र में 16 मामलों में एक लाख 7 हजार 500 रुपये का जुर्माना हो चुका है। इसके साथ ही ग्राम प्रधान को भी मौके पर ही कारण बताओ नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश शासन ने खेतों में पुराली व गन्ने की पत्ती जलाने पर संबंधित किसान के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यही नहीं ऐसी स्थिति में गांव के प्रधान के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश हैं। एसडीएम देवेंद्र पांडेय ने बताया तहसील के गांव कालूवाला जहानपुर दक्षिणी उर्फ सतपुरा में किसान रतन सिंह पुत्र फकीरा व नरेंद्र पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर ग्रंट ने अपने खेतों में गन्ने की पत्ती जलाई, जिससे वायु प्रदूषण हुआ।
उन्होंने बताया एनजीटी अधिनियम की धारा 26 व 5 नवंबर को जारी शासनादेश के तहत इन आरोपी किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस बारे में उप निदेशक कृषि सहारनपुर को रिपोर्ट भेज दी। उन्होंने बताया, कि इसके साथ ही ग्राम प्रधान संजय सैनी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। एसडीएम ने बताया गांव में सभी किसानों की पंचायत कर बताया कि वह किसी भी दशा में पुराली, अन्य कृषि अपशिष्ट तथा सूखा कूड़ा आदि न जलाएं। इस संबंध में तहसील क्षेत्र में अभी तक 16 प्रकरण पर कार्रवाई की जा चुकी है, इनमें एक लाख 7 हजार 500 रुपये जुर्माना किया जा चुका है।