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पीलीभीत। गैंगरेप के दो आरोपियों की जमानत सुनवाई के बाद सत्र् न्यायाधीश वीके मिश्रा ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति को जमानत देने से इंकार कर दिया।
थाना जहॉनाबाद के गांव सहगवां नगरिया निवासी महमूद और शहर के मोहल्ला फीलखाना निवासी रियासत उर्फ पोना पर आरोप है कि उन्हाेंने तीन मार्च 2013 को एक 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने चंगुल में करके उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित के कलमबंद बयान भी कोर्ट में दर्ज कराए गए थे। अपने बयानों में उसने बलात्कार किए जाने की पुष्टि की और यह भी कहा कि उसे रामपुर जिले के एक गांव में 11 दिन तक बंद करके उसके साथ बलात्कार किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध अभय कुमार सक्सेना ने मामला गंभीर बताया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश वीके मिश्रा ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। इधर, सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी पति योगेंद्र की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है।
पीलीभीत। गैंगरेप के दो आरोपियों की जमानत सुनवाई के बाद सत्र् न्यायाधीश वीके मिश्रा ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति को जमानत देने से इंकार कर दिया।
थाना जहॉनाबाद के गांव सहगवां नगरिया निवासी महमूद और शहर के मोहल्ला फीलखाना निवासी रियासत उर्फ पोना पर आरोप है कि उन्हाेंने तीन मार्च 2013 को एक 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने चंगुल में करके उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित के कलमबंद बयान भी कोर्ट में दर्ज कराए गए थे। अपने बयानों में उसने बलात्कार किए जाने की पुष्टि की और यह भी कहा कि उसे रामपुर जिले के एक गांव में 11 दिन तक बंद करके उसके साथ बलात्कार किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध अभय कुमार सक्सेना ने मामला गंभीर बताया। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश वीके मिश्रा ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। इधर, सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी पति योगेंद्र की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है।