पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
पीलीभीत। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और सांसद वरुण गांधी पर लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने और भड़काऊ भाषण मामले के दोनों मुकदमों में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। सीजेएम अब्दुल कय्यूम की अदालत में उप जिला निर्वाचन अधिकारी समेत तीन गवाहों के बयान दर्ज हुए। अगली सुनवाई के लिए दो फरवरी की तारीख लगाई गई है।
मार्च 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और एक वर्ग विशेष के खिलाफ भाषण देने के दो मामले क्रमश: शहर कोतवाली और थाना बरखेड़ा में दर्ज हुए थे। सांसद दोनों ही केसों में जमानत पर हैं। गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव शर्मा और दो पत्रकारों के बयान दर्ज हुए। सहायक अभियोजन अधिकारी एमपी वर्मा ने बताया कि अगली सुनवाई के लिए दो फरवरी तारीख लगाई गई है।
पीलीभीत। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और सांसद वरुण गांधी पर लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने और भड़काऊ भाषण मामले के दोनों मुकदमों में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। सीजेएम अब्दुल कय्यूम की अदालत में उप जिला निर्वाचन अधिकारी समेत तीन गवाहों के बयान दर्ज हुए। अगली सुनवाई के लिए दो फरवरी की तारीख लगाई गई है।
मार्च 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और एक वर्ग विशेष के खिलाफ भाषण देने के दो मामले क्रमश: शहर कोतवाली और थाना बरखेड़ा में दर्ज हुए थे। सांसद दोनों ही केसों में जमानत पर हैं। गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव शर्मा और दो पत्रकारों के बयान दर्ज हुए। सहायक अभियोजन अधिकारी एमपी वर्मा ने बताया कि अगली सुनवाई के लिए दो फरवरी तारीख लगाई गई है।