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तय हुई जमानत राशि और अधिकतम खर्च सीमा

Pilibhit Updated Mon, 04 Jun 2012 12:00 PM IST
निकाय चुनाव कराने को प्रशासन ने तय की रणनीति

पीलीभीत। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम राजशेखर ने नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पदों की जमानत राशि व अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की जमानत राशि आठ हजार और अधिकतम खर्च सीमा चार लाख रुपए होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि चार हजार रुपए निर्धारित की गई है। इस वर्ग की अधिकतम खर्च सीमा चार लाख रुपए तक होगी। नगर पालिका सदस्यों की जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए दो हजार रुपए और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवार के लिए 1000 हजार रुपए निर्धारित है। इन पदों के उम्मीदवारों की अधिक खर्च सीमा 40 हजार रुपए निर्धारित की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की जमानत राशि क्रमश: पांच व ढ़ाई हजार और खर्च सीमा एक लाख रुपए निर्धारित की गई है। नगर पंचायतों के सदस्यों की जमानत राशि क्रमश: दो व एक हजार और खर्च सीमा बीस जहार रुपए निर्धारित की गई है।

आचार संहिता पालन को बनी समितियां
पीलीभीत। चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम राजशेखर ने अधिकारियों की तैनाती कर दी है। सभी नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में तीन तीन सदस्यीय टीमों का गठन किया गया है। नगर पालिका परिषद पीलीभीत, बीसलपुर और पूरनपुर के लिए आचार संहिता अनुपालन समिति का अध्यक्ष तीनों तहसील क्षेत्रों के एसडीएम को बनाया गया है। तीनों सर्किल के सीओ व नगर पालिकाओं के ईओ इन समितियों के सदस्य बनाए गए हैं। नगर पंाचायत जहानाबाद में नायब तहसीलदार जहानाबाद अध्यक्ष सीओ व ईओ को सदस्य बनाया गया है। नगर पंचायत न्यूरिया में तहसीलदार सदर अध्यक्ष, एसओ न्यूरिया व ईओ सदस्य बनाए गए हैं। नगर पंचायत गुलड़िया भिंडारा में नायब तहसीलदार न्यूरिया अध्यक्ष एसओ अमरिया ईओ सदस्य बनाए गए हैं। नगर पंचायत बिलसंडा व बरखेड़ा के लिए क्रमश: तहसीलदार बीसलपुर व नायब तहसीलदार अध्यक्ष और दोनों क्षेत्रों के एसओ व इओ सदस्य बनाए गए हैं। नगर पंचायत कलीनगर के लिए तहसीलदार पूरनपुर अध्यक्ष एसओ माधोटांडा व ईओ को सदस्य बनाया गया है।
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