पीलीभीत। दियोरिया कोतवाली के गांव महद खास में ढाई माह पहले हुए रामपाल हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
गांव महदखास के सियाराम ने 22 मार्च 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार शाम चार बजे बांका, कुल्हाड़ी और पौनियां बंदूक से हमला बोलकर गांव के ही राजाराम, छोटी देवी, छोटेलाल और टेकराम ने उसके पुत्र की हत्या कर दी। घटना की वजह होली पर्व पर लड़ाई होना कहा गया। घटना को अंजाम देकर हमलावर फायरिंग करते हुए भाग निक ले। मुजरिम छोटेलाल और छोटी देवी की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने हेतु अर्जी दाखिल की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध गुफरान अली रिजवी और वादी पक्ष के अधिवक्ता धीरेंद्र मिश्र ने जमानत देने का विरोध किया। मामला हत्या का गंभीर अपराध बताया। बचाव पक्ष ने स्वयं को झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया।
सत्र न्यायाधीश ने अशोक कुमार रस्तोगी ने मामला गंभीर पाते हुए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इधर, सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार के आरोपी थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के प्रवीत कुमार की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। आरोप है कि शादी तय हो जाने के बाद रेप किया गया।