पीलीभीत। गांव में तैनात चौकीदार गांवों में होने वाले अपराधों की सूचना पुलिस को देते थे। पुलिस महकमे ने अब उनके कार्य का दायरा बढ़ा दिया है। गांवों के चौकीदार अदालतों से जारी सम्मन और नोटिस का तामीला अपने-अपने गांवों में कराएंगे। इसके अलावा गांव में स्थित बैंकों की रखवाली का भी जिम्मा उन्हें सौंपा गया है।
गांवों में की गतिविधियों और रखवाली के लिए गांवों में चौकीदारों की नियुक्ति की गई थी। चौकीदार गांवों में होने वाले अपराधों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सूचनाएं अपने थाने को देते थे। पुलिस उन सूचनाओं पर कार्रवाई करती थी, लेकिन अब इन्हें समन और नोटिस की तामील कराने के साथ बैंकों की रखवाली का भी जिम्मा दिया गया है। पहले अदालतों से जारी होने वाले समन और नोटिस को तामील हल्का सिपाही करते थे। सिपाहियों के काम की अधिकता के कारण समन आदि का तामीला समय से पुलिस नहीं करा पाती थी। इससे अदालतों की कार्रवाई भी प्रभावित होती थी। महकमे ने अब समन और नोटिसों को तामील कराने की जिम्मेदारी गांवों के चौकीदारों को सौंपी है। चौकीदार गांव की रखवाली, सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ अब अदालतों और सरकारी दफ्तरों से जारी होने वाली नोटिसों को जनता को तामील कराएंगे। जिले में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। जिले भर के चौकीदारों को इसके लिए बाकायदा एक रजिस्टर उपलब्ध कराया गया है। 12 कॉलमों वाले इस रजिस्टर पर चौकीदार लिखापढ़ी कर संबंधित लोगों को समन और नोटिस तामील कराएंगे। इन्हें तामील करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर और पूरा पता भी रजिस्टर में दर्ज करेंगे। इसके अलावा अगर उनके गांव या कसबे में बैंक हैं तो वह उसकी रखवाली करेंगे। इसकी एवज में बैंक की तरफ से उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा।
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अदालतों से जारी नोटिस और समनों को चौकीदारों को तामील कराने के काम सौंपा गया है। इसके लिए उन्हें एक रजिस्टर भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वह तामील करने वाले व्यक्ति का पता और सेलफोन नंबर भी अंकित करेंगे। इसके अलावा बैंकों की भी नियमित देखरेख करेंगे।
डॉ अरविंद भूषण पांडे, एएसपी