पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने जानलेवा हमले के आरोपी राकेश को दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना किया है।
कसबा न्यूरिया निवासी इंद्रजीत ने 28 मई 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार रात दस बजे दो लोगों ने दुकान पर आकर उसके पुत्र लालता प्रसाद पर चाकू से गर्दन पर प्रहार कर जानलेवा हमला किया। राकेश को पुलिस ने बंदी बनाया था। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया।