गवाही देने नही आने पर कोर्ट का सख्त रुख
पीलीभीत। अदालत में गवाही देने न आना आरपीएफ इज्जतनगर बरेली के दो जवानों को महंगा साबित हुआ है। अपर सत्र न्यायाधीश एसके रस्तोगी ने दोनों जवानों को गिरफ्तार कर गवाही के लिए कोर्ट में पेश करने के आदेश आरपीएफ के कमांडेंट को दिए हैं।
थाना जहॉनाबाद पर सुंदर सिंह आदि के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और जान लेवा हमला का मामला दर्ज हुआ। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश एसके रस्तोगी की अदालत में चल रहा है। आरपीएफ इज्जतनगर बरेली में तैनात सिपाही आशीष चंद्र और भुवनेश चंद्र की इस मामले में गवाही होनी है। अदालत ने गवाही के लिए कई समन भेजे, लेकिन दोनों सिपाही जानबूझकर हाजिर नहीं आए।
इससे मुकदमे के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। कोर्ट ने इन दोनों लापरवाह सिपाहियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरपीएफ कमांडेंट को आदेश दिया कि इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कराएं। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होनी है।