पीलीभीत। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यहां दो साल में भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हद तो यह है कि अपील अधिकारी और राज्य सूचना आयोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।
शहर कांगेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नूरुल हसन ने बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दो नवंबर 2010 को कई सूचनाएं मांगी थीं। सूचना न मिलने पर प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारियों को पत्र भेजे गए। डीएम को भी पत्र भेजा गया। सूचनाएं तब भी उपलब्ध नहीं कराई गईं। सहायक शिक्षा निदेशक और राज्य सूचना आयोग में भी अपील की गई। श्री हसन का कहना है कि किसी भी अधिकारी ने उन्हें सूचनाएं दिलवाने की पहल नहीं की। मंगलवार को उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराते हुए सूचनाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि निर्धारित समय में सूचनाएं न देकर अधिनियम का खुला उल्ल्घंन किया जा रहा है।