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पालिका के बकायेदार नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

Mirzapur Updated Sun, 03 Jun 2012 12:00 PM IST
मिर्जापुर। जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस ने शनिवार को निकाय चुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। जिस प्रत्याशी पर पालिका की देनदारी होगी वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि हर स्तर के प्रत्याशी को नामांकन के दिन ही अपना एकाउंट बैंक में खोलना होगा और उसमें जमा धन का ही चुनाव में व्यय करना होगा। इस व्यय की सूचना प्रति सप्ताह रिटर्निंग अफसर को देनी होगी। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीशचंद श्रीवास्तव ने नेताओं को चुनाव संबंधी सावधानियों और पात्रताओं से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के लिए मान निर्देशन पत्र पांच सौ रुपया, जमानत राशि आठ हजार होगी।

अध्यक्ष पद का प्रत्याशी अधिकतम चार लाख रुपये खर्च कर सकता है। जबकि, सभासद प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र दो सौ रुपये में मिलेगा और जमानत की राशि दो हजार होगी। सभासद प्रत्याशी 40 हजार रुपये से अधिक नहीं खर्च कर सकेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष के नामांकन पत्र का मूल्य ढाई सौ रुपये रखा गया है, जबकि जमानत की राशि पांच हजार रुपये होगी। अध्यक्ष प्रत्याशी एक लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे। जबकि इसके सभासद प्रत्याशी का नामांकन फार्म सौ रुपये में और जमानत राशि दो हजार निर्धारित की गयी है। पंचायत के सदस्य प्रत्याशी 20 हजार रुपये ही खर्च कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र और जमानत राशि पर आधी रकम ही देनी पड़ेगी। इस मौके पर सहायक निर्वाचन अधिकारी दिनेश तिवारी आदि उपस्थित थे।
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