{"_id":"6387a55d803dab6d9f23811b","slug":"mukhtar-ansari-produced-in-three-cases-including-the-murder-of-ram-singh-maurya-mau-news-vns6862946112","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mau: राम सिंह मौर्या की हत्या सहित तीन मामलों में Mukhtar Ansari की हुई पेशी, बांदा जेल में बंद है मुख्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mau: राम सिंह मौर्या की हत्या सहित तीन मामलों में Mukhtar Ansari की हुई पेशी, बांदा जेल में बंद है मुख्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Dec 2022 08:14 AM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
बुधवार को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। उधर विधायक निधि के गबन के मामले में साक्षी निरीक्षक रामसिंह मौर्या कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। पहला मामला थाना दक्षिणटोला क्षेत्र का है।
रामसिंह मौर्या और सिपाही सतीश की हत्या तथा इस मामले से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के मामले में बुधवार को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। उधर विधायक निधि के गबन के मामले में साक्षी निरीक्षक रामसिंह मौर्या कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। पहला मामला थाना दक्षिणटोला क्षेत्र का है। आरोप है कि 19 मार्च 2010 को अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की हत्या के मामले के गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगे सिपाही सतीश की एआरटीओ कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर पांच नामजद और कुछ अज्ञात हत्यारोपियों के विरुद्ध दक्षिण टोला थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें मुख्तार अंसारी सहित पांच लोगों को नामजद किया गया था। मामले में दोनों पक्षों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली में बहस होनी है। प्रभारी विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने मामले में बहस के लिए 7 दिसंबर की तिथि नियत की है। दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिणटोला संदीप सिंह की तहरीर पर मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। वहीं गैंगेस्टर एक्ट मामले में साक्ष्य के लिए 14 दिसंबर की तिथि तय की है। तीसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। मामले में मुख्तार अंसारी, आनंद, बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। बुधवार को वादी मुकदमा निरीक्षक राम सिंह की जिरह होनी थी। लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। एसीजेएम एमपी/एमएलए श्वेता चौधरी ने साक्ष्य के लिए 7 दिसंबर की तिथि तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।