मऊ। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत एवं नगरी निकाय ने इस बार प्रत्याशियों के लिए प्रस्तावकों को लेकर काफी सहुलियत दी है। नामांकन में राष्ट्रीय दलों से लेकर निर्दल सभी प्रत्याशियों के लिए सिर्फ एक ही प्रस्तावकों का विवरण देना होगा। यही नहीं विकट परिस्थितियों में प्रत्याशी यदि ट्रेजरी चालान नहीं जमा कर पाया है तो उसे नगद भी नामांकन पत्र और जमानत राशि जमा करने की छूट दी जाएगी।
निकाय चुनाव में अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के लिए निर्दल या क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों को अन्य चुनावों की तरह कई प्रस्तावकों का नाम नहीं देना होगा और न ही उनकी जरूरत पड़ेगी। सभी के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक लगेंगे। एक प्रस्तावक द्वारा नामांकन पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसमें उम्मीदवार और प्रस्तावक दोनों का फोटो चस्पा होना अनिवार्य है। नगरपालिका एवं नगर पंचायत में नामांकन के लिए प्रस्तावक का उसी वार्ड से होना अनिवार्य है जिस वार्ड से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। जबकि नगरपालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए किसी भी वार्ड का प्रस्तावक हो सकता है। कोई मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों को प्रस्तावक के रूप में नाम नहीं दे सकता। अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के लिए निर्धारित नामांकन पत्रों के मूल्य एवं जमानत राशि में आरक्षित पदों के लिए आधी धनराशि जमा करनी पड़ेगी, जबकि सामान्य के लिए पूरी धनराशि जमा करनी होगी। इसके लिए उसे तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा उसे शपथ पत्र भी देना होगा। शपथ पत्र में उसे अपने आपराधिक एवं संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण भी देना होगा। एक उम्मीदवार एक ही जमानत राशि पर एक ही क्षेत्र से चार सेटों तक नामांकन दाखिल कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पीले रंग तथा अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए सफेद रंग का प्रयुक्त किया जाएगा। प्रत्याशियों को चुनाव में खर्च करने के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग धनराशि निर्धारित की गई है।
मऊ। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत एवं नगरी निकाय ने इस बार प्रत्याशियों के लिए प्रस्तावकों को लेकर काफी सहुलियत दी है। नामांकन में राष्ट्रीय दलों से लेकर निर्दल सभी प्रत्याशियों के लिए सिर्फ एक ही प्रस्तावकों का विवरण देना होगा। यही नहीं विकट परिस्थितियों में प्रत्याशी यदि ट्रेजरी चालान नहीं जमा कर पाया है तो उसे नगद भी नामांकन पत्र और जमानत राशि जमा करने की छूट दी जाएगी।
निकाय चुनाव में अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के लिए निर्दल या क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों को अन्य चुनावों की तरह कई प्रस्तावकों का नाम नहीं देना होगा और न ही उनकी जरूरत पड़ेगी। सभी के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक लगेंगे। एक प्रस्तावक द्वारा नामांकन पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसमें उम्मीदवार और प्रस्तावक दोनों का फोटो चस्पा होना अनिवार्य है। नगरपालिका एवं नगर पंचायत में नामांकन के लिए प्रस्तावक का उसी वार्ड से होना अनिवार्य है जिस वार्ड से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। जबकि नगरपालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए किसी भी वार्ड का प्रस्तावक हो सकता है। कोई मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों को प्रस्तावक के रूप में नाम नहीं दे सकता। अध्यक्ष एवं सदस्य पदों के लिए निर्धारित नामांकन पत्रों के मूल्य एवं जमानत राशि में आरक्षित पदों के लिए आधी धनराशि जमा करनी पड़ेगी, जबकि सामान्य के लिए पूरी धनराशि जमा करनी होगी। इसके लिए उसे तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा उसे शपथ पत्र भी देना होगा। शपथ पत्र में उसे अपने आपराधिक एवं संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण भी देना होगा। एक उम्मीदवार एक ही जमानत राशि पर एक ही क्षेत्र से चार सेटों तक नामांकन दाखिल कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पीले रंग तथा अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए सफेद रंग का प्रयुक्त किया जाएगा। प्रत्याशियों को चुनाव में खर्च करने के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग धनराशि निर्धारित की गई है।