मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार शुक्ला ने सुनवाई के बाद दो मामलों में सात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश संबंधित थाना प्रभारियों को दिया और एफआईआर की प्रति कोर्ट में देने का आदेश दिया।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। कोपागंज थाना क्षेत्र के हिकमा गांव निवासी मनोज तिवारी पुत्र रमाशंकर तिवारी ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें डा. केसी राय, अनिल राय, दिनेश राय और हौसिल को आरोपी बनाया गया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने उसके मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली को दिया। दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। चकशेखारी शेेखपुरा निवासी रामनाथ पुत्र भूइधर ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें जनार्दन, सत्यकुमार और राजू को आरोपी बनाया गया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने घर में घुसकर अटैची और सोने का हार लेकर चले गए। सीजेएम न रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।