मऊ। कोपागंज के भातकोल मोड़ पर गत दस मई को बदमाशों द्वारा रोहित मद्घेशिया की हत्या के बाद हाइवे जाम करने के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बोधिसत्व समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमा निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जितेंद्र कुमार गोयल ने आदेश की प्रति के साथ सोमवार को एएसपी को मामले से अवगत कराया।
संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गोयल ने रोहित हत्याकांड के हाइवे जाम के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह गुहार लगाई थी कि रोहित की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सुचित किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। इसके चलते लोगों का हुजूम हाइवे पर चला आया। इस पर प्रशासन ने बिना किसी क्षति, बिना किसी क्षति की सूचना एवं शिकायत पर 11 लोगों को नामजद करते हुए 50-60 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। याचिका पर उच्च न्यायालय पर दो न्यायधिशों की खण्डपीठ ने 17 मई को गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि तीन दिन के अंदर आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जाए। साथ ही जितेंद्र ने मांग की है कि घटनास्थल पर मौजूद रहने के बावजूद दो सिपाहियों द्वारा बदमाशों को रोकने का कोई प्रयास न किए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए और शासन द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए।