मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार शुक्ला ने सुनवाई के बाद चार मामलों में 20 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश संबंधित थाना प्रभारियों को दिया। साथ ही एफआईआर की प्रति कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अदमापुर गांव निवासी सुर्जन पुत्र जियाहू ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें बाबूलाल, सिंधू, विरला, भुल्लन, रघुनाथ, गुल्लू, वृजेश, दिनेश, नगीना, फौजदार और रामविलास को आरोपी बनाया गया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण पुरानी रंजिश को लेकर मारापीटा जिससे गंभीर चोटें आईं। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को दिया।
दूसरा मामला सरायलखंसी थना क्षेत्र का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के निजामुद्दीनपुरा मुहल्ला निवासी रामजनम पुत्र अच्छेलाल ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें अज्ञात वाहन चालक को आरोपी बनाया गया। वादी का आरोप है कि लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए धक्का मार दिया। जिससे उसकी पत्नी शिमला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष सरायलखंसी को दिया।
तीसरा मामला भी सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। पिपरीडीह गांव निवासी मारकंडे पुत्र मंहगी ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें धर्मराज, अरविंद, आशीष, परवेज और जैनुल को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने घर में घुसकर मारापीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष सरायलखंसी को दिया। चौथा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। सहरोज निवासी ज्योति देवी पत्नी इंद्रदेव ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें शंकर राजभर, बालजीत और साधु को आरोपी बनाया गया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण वादी के लड़के हरगेन राजभर को मारापीटा जिससे उसे चोटें आई। बाद में उसे दुर्घटना का रुप देकर अस्पताल में भर्ती कराया। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष कोपागंज को दिया।
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार शुक्ला ने सुनवाई के बाद चार मामलों में 20 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश संबंधित थाना प्रभारियों को दिया। साथ ही एफआईआर की प्रति कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अदमापुर गांव निवासी सुर्जन पुत्र जियाहू ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें बाबूलाल, सिंधू, विरला, भुल्लन, रघुनाथ, गुल्लू, वृजेश, दिनेश, नगीना, फौजदार और रामविलास को आरोपी बनाया गया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण पुरानी रंजिश को लेकर मारापीटा जिससे गंभीर चोटें आईं। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को दिया।
दूसरा मामला सरायलखंसी थना क्षेत्र का है। शहर कोतवाली क्षेत्र के निजामुद्दीनपुरा मुहल्ला निवासी रामजनम पुत्र अच्छेलाल ने कोर्ट में अर्जी दिया। इसमें अज्ञात वाहन चालक को आरोपी बनाया गया। वादी का आरोप है कि लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए धक्का मार दिया। जिससे उसकी पत्नी शिमला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष सरायलखंसी को दिया।
तीसरा मामला भी सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। पिपरीडीह गांव निवासी मारकंडे पुत्र मंहगी ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें धर्मराज, अरविंद, आशीष, परवेज और जैनुल को आरोपी बनाया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण ने घर में घुसकर मारापीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष सरायलखंसी को दिया। चौथा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। सहरोज निवासी ज्योति देवी पत्नी इंद्रदेव ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें शंकर राजभर, बालजीत और साधु को आरोपी बनाया गया। वादी का आरोप है कि आरोपीगण वादी के लड़के हरगेन राजभर को मारापीटा जिससे उसे चोटें आई। बाद में उसे दुर्घटना का रुप देकर अस्पताल में भर्ती कराया। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष कोपागंज को दिया।