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एसओ कोपागंज समेत नौ न्यायालय में तलब

Mau Updated Tue, 01 May 2012 12:00 PM IST
मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार शुक्ला ने परिवाद पर सुनवाई के बाद थानाध्यक्ष कोपागंज सहित नौ को विचारण के लिए तलब करते हुए समन जारी करने का आदेश दिया। सभी पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है। सीजेएम ने मामले की सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख नियत की है।

मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। रस्तीपुर गांव निवासी पतरी देवी पत्नी टनकू राम ने कोर्ट में अर्जी दी। इसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष सरायलखंसी वर्तमान में थानाध्यक्ष कोपागंज प्रशांत श्रीवास्तव, एसआई नंदजी यादव, सिपाही योगेंद्र प्रसाद, अजय, विजय, श्रीराम, सुबाष, राजू, दूधनाथ तथा लालता राम को आरोपी बनाया गया। वादिनी का आरोप है कि आरोपीगण आठ जनवरी 2010 की रात में दीवार पर चढ़ कर उसके घर में घुस गए। औरतों, बच्चों और लड़कियों को गाली देते हुए मारा पीटा और छेड़खानी की। पुलिस कर्मी शराब पीए हुए थे। आरोपियों के कृत्य से परेशान होकर लड़कियों ने शोर मचाया तो माला छीन लिया। परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में खुद तथा दो गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने प्रशांत श्रीवास्तव, नंदजी यादव, श्रीराम, सुबाष, लालता, राजू को धारा 452, 323 तथा आरोपीगण अजय और विजय को धारा 323, 452, 354, 504 तथा सिपाही योगेंद्र प्रसाद को धारा 323, 452, 504 के तहत विचारण के तलब करते हुए समन जारी करने का आदेश दिया।
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