महोबा। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के दौरान मतदाता 14 विकल्पों में से किसी एक पहचान पत्र में से मतदान कर सकेंगे। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामप्रकाश ने बताया कि निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता को 14 विकल्प दिए गए हैं। जिनमें से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व पोस्ट ऑफिस से जारी फोटो युक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड से मतदान कर सकेंगे। यदि कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध है, तो वह परिवार के मुखिया के साथ आकर मतदान कर सकेंगे। उन सदस्यों की पहचान मुखिया द्वारा की जाएगी।
जिले में निषेधाज्ञा लागू
महोबा। नगरीय निकाय चुनाव, क्रिसमस और नववर्ष पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। अभद्र शब्द व नारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।