महोबा, चरखारी, कुलपहाड़, खरेला और कबरई में दावेदाराें के लिए आवेदन
महोबा। कांग्रेस पर्यवेक्षक ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जिले की नगर पालिका और नगर पंचायत सीट के लिए दावेदाराें की गहन जांच परख की। महोबा, चरखारी, कुलपहाड़ और खरेला में जाकर कार्यकर्ताआें से मुलाकात कर दावेदाराें की हकीकत का आकलन किया। इसके बाद कार्यकर्ताआें से चुनाव के लिए धरातलीय तैयारियां करने का आह्वान किया।
कांग्रेस पर्यवेक्षक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रघुनाथ द्विवेदी ने शहरी निकाय चुनाव के लिए दावेदार प्रत्याशियाें के चयन में कड़ी मशक्कत की। उन्हाेंने कुलपहाड़ के जनतंत्र इंटर कालेज में अध्यक्ष पद के दावेदार विमला देवी, देवीदीन अनुरागी, मनोज श्रीवास से मुलाकात की और प्रभारी ज्ञानेंद्र पटेल की मौजूदगी में प्रत्याशियाें के चयन पर वार्ता की। फिर चरखारी पहुंचकर पिछड़ा वर्ग की सीट के लिए दावेदार बनकर उभरे सविता सैनी, रजनी यादव समेत कई दावेदाराें से मुलाकात कर प्रभारी भारत विशाल शुक्ला की मौजूदगी में आवेदन पत्र जमा किए।
खरेला नगर पंचायत के लिए दोपहर में पहुंचकर नगर अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के आवास पर दावेदाराें से मुलाकात की। प्रभारी रामकिशुन मिश्रा की मौजूदगी में उम्मीदवार हल्के श्रीवास, खूबचंद्र बाल्मीक का आवेदन जमा कराया। कबरई में पहुंचकर अमिता सिंह, नसरीन, रजनी पालीवाल, उर्मिला प्रजापति का आवेदन प्रभारी विजय खरे, उपेंद्र सुल्लेरे की मौजूदगी में लेकर अखंड इंटर कालेज में काफी देर तक पदाधिकारियाें से मंत्रणा की।
शाम 4 बजे चंद्र कुंवर पैलेस में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए कांग्रेस का सिंबल मांग रहे पूर्व अध्यक्ष भरोसीलाल अनुरागी, ईरेंद्र बाबू अनुरागी, दीपक अनुरागी, रामकिशोर श्रीवास, घसीटेलाल वर्मा, मोहनलाल अनुरागी समेत प्रभारी सुभाष सैनी, राकेश की मौजूदगी में मुलाकात कर जानकारी ली। इस दौरान जिलाध्यक्ष मनोज तिवारी, जिला प्रभारी त्रिलोक मोहन तिवारी समेत तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे।
---------------------------
निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज
महोबा। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जिले में सरगर्मी तेज हो गई है। इस दफा के चुनाव में दावेदाराें की लंबी फौज चुनाव मैदान में नामांकन करने के लिए तैयार है।
जिले की दो नगर पालिका और तीन नगर पंचायताें के लिए 4 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा। जिसके लिए जिले में 88 मतदान केंद्र और 192 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। नगर पालिकाआें के चेयरमैन पद के दावेदाराें के साथ-साथ नगर पंचायताें में चेयरमैन पद के दावेदाराें की लंबी लाइन लगी है। हालत यह है कि एक सीट के लिए 25-25 लोगाें ने टिकट के लिए दावेदारी की है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
भाजपा ने प्रत्याशियाें की घोषणा कर दी है। इसके मद्देनजर नगर पालिका परिषद महोबा से पुष्पा अनुरागी, नगर पालिका परिषद चरखारी से पुष्पा राजपूत को टिकट देने की घोषणा कर दी है। जिससे भाजपा के दोनाें प्रत्याशियाें ने टिकट की घोषणा होते ही समर्थकाें के साथ जनसंपर्क तेज कर दिया है। जबकि अभी तक कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वहीं सपा, बसपा भी पार्टी समर्थित प्रत्याशियाें को हरी झंडी नहीं दे सकी है। जिससे भाजपा को छोड़कर सभी दलाें में टिकट को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी है।
----------------------
आचार संहिता के चलते जुलूस निकालने पर लगी रोक
शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर
अमर उजाला ब्यूरो
महोबा। स्थानीय निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस दौरान झंडा बैनर लगाने और प्रदर्शन व जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने भी चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है।
गौरतलब है कि स्थानीय निकाय चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है। लिहाजा प्रशासन चुनाव को शंातिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के प्रयास में जुटा है। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे धर्म संप्रदाय, जाति वर्ग या उम्मीदवार की भावनाआें को ठेस पहुंचे। मंदिर, मसजिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन कार्य में नहीं किया जाएगा। साथ ही चुनावी सभा में गड़बड़ी करना, अपराध करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देना, डराना धमकाना या मादक पदार्थों के वितरण को भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत माना जाएगा।
इतना ही नहीं इस दौरान किसी भी दल या उम्मीदवार का पुतला लेकर चलना या जलाना दंडनीय अपराध है। किसी भूमि, भवन और दीवार पर झंडा बैनर स्वामी की अनुमति के बिना नहीं लगाए जाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति पर वाल राइटिंग नहीं की जाएगी और न ही किसी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाई जाएगी। साथ ही चुनाव में वाहनाें के इस्तेमाल के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस दौरान प्रचार कार्य रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। किसी प्रकार के विज्ञापन आदि जिला प्रशासन की अनुमति के बाद जारी किए जा सकेंगे। चुनाव से संबंधित प्रचार सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशक मुद्रक का नाम और पता छपवाना अनिवार्य है। इस दौरान सभा, रैली और जुलूस पहले से अनुमति लेकर ही निकाले जा सकेंगे।