महोबा। अवैध खनन और बालू, गिट्टी का परिवहन करते पकड़े जाने पर अब वाहन स्वामियाें के विरुद्ध जुर्माना के साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। प्रदेश स्तर से जारी शासनादेश के बाद डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्य बल का गठन अवैध खनन रोकने के लिए किया गया है। पुलिस अधीक्षक, डीएफओ, एआरटीओ, एसडीएम और खनिज महकमे को कार्रवाई कराने का अधिकार दिया गया है।
अब अवैध खनन बालू, गिट्टी का परिवहन करते पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ मुकदमा भी भोगना पड़ेगा। प्रदेश स्तर से जारी शासनादेश के बाद डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, एआरटीओ, उप जिलाधिकारी और खनिज विभाग के अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के तहत अब अवैध खनन सामग्री पाए जाने पर वाहन स्वामी पर जुर्माना के साथ कोतवाली में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस शासनादेश से खनन माफियाआें और परिवहन से जुड़े कारोबारियाें के लिए मुसीबत हो गई है।
अवैध खनन बालू, गिट्टी को लाते, ले जाते समय पकड़े जाने पर जुर्माना अदा करने के बाद गाड़ियां छोड़ दी जाती थीं। अब जुर्माने के साथ मुकदमा दर्ज होने का नया कानून पारित होने के बाद प्रदेश स्तर से जारी हुए निर्देश को अमल में लाने के लिए यह कवायद प्रशासन ने तेजी से शुरू कर दी है। अब खनन माफिया पर गठित जिलास्तरीय छह सदस्यीय कार्यबल की चौकस निगाह रहेगी। पकड़े जाने पर वह जुर्माना वसूली के साथ-साथ वाहन स्वामियाें पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराएंगे।