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जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा
महोबा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स कैडर कृपाशंकर शर्मा ने छात्रा के अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी को दस साल की सजा व 20 हजार रुपए का जुर्माना ठाेंका। आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
थाना श्रीनगर क्षेत्र के एक ग्राम की 15 वर्षीय किशोरी श्रीनगर के एक स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा थी। 16 अप्रैल 2010 को वह अपनी सहेली के साथ स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने पर सुबह 8 बजे वह स्कूल से वापस लौट रही थी। तभी जनपद हमीरपुर के ग्राम इमिलिया निवासी बसंता पुत्र सुम्मेरा ने उसको अगवा कर लिया और तीन माह तक उसके साथ बलात्कार किया। 19 जुलाई 2010 को वह किसी तरह उसके चंगुल से भागकर घर पहुंची और पिता को बताया। पिता ने घटना की रिपोर्ट 19 जुलाई 2010 की शाम को बसंता पुत्र सुम्मेरा के खिलाफ थाना श्रीनगर में दर्ज कराई थी। विद्वान न्यायाधीश एडीजे ने सोमवार को दोनों पक्षाें के गवाह और बहस सुनने के बाद बसंता को बलात्कार और अपहरण का दोषी ठहरा दस साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता बाबूलाल यादव ने की। आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया है।