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प्रमुख सचिव ने पत्र भेज कर नियमों का पालन कराने को कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। संभागीय परिवहन कार्यालय में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब वाहन संबंधी कार्य नहीं होंगे। ऐेसे में वाहनों के स्थानांतरण, पता परिवर्तन, इंश्योरेंस, अपडेशन, फिटनेश प्रमाण पत्र आदि जारी करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेश कुमार सिंह ने परिवहन अधिकारियों को पत्र भेजा है।
पत्र में कहा गया है कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान है। ऐसा होने पर ही वाहनों का ई-चालान संभव होगा। एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि जिले के निजी, कॉमर्शियल वाहन के अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के स्थानांतरण, पता परिवर्तन, इंश्योरेंस, फिटनेश प्रमाण पत्र के अलावा सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई। कार्य कराने से पहले वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा।