पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
लखीमपुर खीरी। पीड़िता की निजता को संरक्षित रखने के लिए एडीजे जफीर अहमद ने पूजा तिवारी केस की सुनवाई एकांत कक्ष में करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब केस से जुड़े लोगों के अलावा जन सामान्य को केस की सुनवाई के दौरान कक्ष में उपस्थित नहीं रहने दिया जाएगा।
दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद से महिला अपराधों से जुड़े मामलों में काफी संवेदनशीलता दिख रही है, इसी कड़ी में जिले का बहुचर्चित पूजा तिवारी प्रकरण जब सुनवाई के लिए एडीजे जफीर अहमद की अदालत में आया तो न्यायिक स्तर पर काफी गंभीरता से मामले में सुनवाई की जा रही है। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कफील अहमद अंसारी और परिवादी के निजी अधिवक्ता अखिलेश दीक्षित, संतोष त्रिपाठी ने केस से जुड़ी सुनवाई बंद कक्ष में करने के लिए अर्जी दी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अर्जी को मंजूरी दे दी, अब इस केस की सुनवाई के बाद केस से जुड़े लोगों के अलावा मीडिया व सामान्य जन उपस्थिति नहीं हो सकेंगे। अब आठ फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी।
लखीमपुर खीरी। पीड़िता की निजता को संरक्षित रखने के लिए एडीजे जफीर अहमद ने पूजा तिवारी केस की सुनवाई एकांत कक्ष में करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब केस से जुड़े लोगों के अलावा जन सामान्य को केस की सुनवाई के दौरान कक्ष में उपस्थित नहीं रहने दिया जाएगा।
दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद से महिला अपराधों से जुड़े मामलों में काफी संवेदनशीलता दिख रही है, इसी कड़ी में जिले का बहुचर्चित पूजा तिवारी प्रकरण जब सुनवाई के लिए एडीजे जफीर अहमद की अदालत में आया तो न्यायिक स्तर पर काफी गंभीरता से मामले में सुनवाई की जा रही है। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कफील अहमद अंसारी और परिवादी के निजी अधिवक्ता अखिलेश दीक्षित, संतोष त्रिपाठी ने केस से जुड़ी सुनवाई बंद कक्ष में करने के लिए अर्जी दी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अर्जी को मंजूरी दे दी, अब इस केस की सुनवाई के बाद केस से जुड़े लोगों के अलावा मीडिया व सामान्य जन उपस्थिति नहीं हो सकेंगे। अब आठ फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी।