लखीपमुर खीरी। लखीमपुर बेलराया और तिकुनिया बस यूनियन की ओर रूट के डग्गामार वाहनों को रोकने की मांग की गई थी। प्रशासन से समुचित सफलता न मिलते देखकर यूनियन की ओर से मैनेजर बलवीर सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व वीके दीक्षित ने जिला प्रशासन समेत उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह डग्गामार वाहनों का संचालन रोकें।