लखीमपुर खीरी। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। प्रत्याशी इससे अधिक धनराशि खर्च नहीं कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया, नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चार लाख तक तथा सभासद प्रत्याशी चालीस हजार तक खर्च कर सकते हैं। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद केप्रत्याशी एक लाख तथा सभासद प्रत्याशी बीस हजार तक धनराशि खर्च कर सकते हैं। उन्होंने बताया नगर पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी यदि सामान्य है तो उसके लिए जमानत राशि आठ हजार तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग तथा महिला प्रत्याशी केलिए जमानत राशि चार हजार रुपये है। इसकेअलावा सभासद प्रत्याशी सामान्य के लिए दो हजार तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग तथा महिला के लिए जमानत राशि एक हजार रुपये होगी।
लखीमपुर खीरी। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। प्रत्याशी इससे अधिक धनराशि खर्च नहीं कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया, नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चार लाख तक तथा सभासद प्रत्याशी चालीस हजार तक खर्च कर सकते हैं। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद केप्रत्याशी एक लाख तथा सभासद प्रत्याशी बीस हजार तक धनराशि खर्च कर सकते हैं। उन्होंने बताया नगर पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी यदि सामान्य है तो उसके लिए जमानत राशि आठ हजार तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग तथा महिला प्रत्याशी केलिए जमानत राशि चार हजार रुपये है। इसकेअलावा सभासद प्रत्याशी सामान्य के लिए दो हजार तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग तथा महिला के लिए जमानत राशि एक हजार रुपये होगी।