राज्य सूचना आयुक्त ने सुनाया फैसला
पलियाकलां। मांगी गई सूचना मुहैया न कराने के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा दायर वाद में कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद भी खंड विकास अधिकारी के उपस्थित न होने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 250 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड तय किया है। सूचना आयुक्त ने आदेश में कहा है कि सात जून को खंड विकास अधिकारी उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करें, यह उनके लिए अंतिम मौका होगा।
मरौचा निवासी मोहम्मद युनूस ने खंड विकास अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कई जानकारियां मांगी थी, लेकिन यह जानकारी उसे उपलब्ध नहीं कराई गई। विभागीय अधिकारी सूचनाएं देनें में आनाकानी करते रहे और वह यहां के चक्कर काटता रहा। थकहार कर उसने राज्य सूचना आयुक्त के यहां शिकायती आवेदन किया। मामले में सूचना आयुक्त ने सभी तथ्यों को देखने के बाद खंड विकास अधिकारी पलिया को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उपस्थिति के आदेश दिए, लेकिन तय तिथि पर वह नहीं पहुंचे और न ही आवेदक को सूचनाएं मुहैया कराई गईं। इससे सूचना आयुक्त ने खंड विकास अधिकारी को 250 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड सुनाया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इस अर्थदंड की सीमा बढ़कर 25 हजार रुपये भी हो सकती है। आदेश में इसे अंतिम अवसर बताते हुए कहा गया है कि खंड विकास अधिकारी वादी को सभी सूचनाएं मुहैया कराकर दंड के संबंध में अगली तिथि सात जून को अपना पक्ष प्रस्तुत करें।