{"_id":"1-43038","slug":"Lakhimpur-43038-121","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो हत्याभियुक्तों को उम्रकैद, जुर्माना भी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
क्लीनर की हत्या कर हड़पा था चीनी भरा ट्रक
नहीं साबित हुए 420 व 406 के आरोप
लखीमपुर खीरी। क्लीनर की हत्या कर चीनी भरा ट्रक गायब करने के मामले में विशेष एडीजे कुंवर अल्लाह रक्खे खां ने दो हत्याभियुक्ताें को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि गिरजा दयाल का ट्रक (यूपी 31टी/351) गोला की बजाज चीनी मिल में ढुलाई के लिए लगा था। छह फरवरी 2007 की शाम को गोला चीनी मिल से 180 बोरा चीनी लोड़ की थी। यह चीनी बजाज चीनी मिल के ही सीतापुर गोदाम में पहुंचनी थी, लेकिन ड्राइवर घनश्याम लाल ने रात में चलने के खतरे से बचने के लिए ट्रक लखीमपुर रोड़ पर ही अग्रवाल ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया। ड्राइवर घनश्याम लाल कस्बे के मुन्नूगंज मुहल्ले में रहता था, सुबह जब ड्राइवर चीनी भरे ट्रक को रवाना करने पेट्रोल पंप पहुंचा तो उसे जानकारी मिली कि राजेश चीनी लदे ट्रक समेत रात दस बजे से ही गायब है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद चीनी लदे ट्रक की पड़ताल शुरू की तो अगले ही दिन आठ फरवरी 2007 को क्लीनर राजेश की लाश ग्राम रामखेड़ा में राजेंद्र वर्मा के गन्ने के खेत में बरामद हुई। लंबी पड़ताल के बाद पता चला कि क्लीनर को जहानपुर गोला निवासी राजेश कुमार अपने साथी सहित बहला-फुसलाकर अपने साथ लिवा ले गया था। खोजबीन शुरू हुई तो पता चला हत्याभियुक्त राजेश ने अपने साथी खालिद की मदद से क्लीनर को मार दिया है। ट्रक समेत 180 बोरा चीनी भी खालिद व राजेश की निशानदेही पर 27 फरवरी 2007 को जमुनाबाद फार्म गेट नंबर एक से बरामद हो गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन टीम के एडीजीसी पीके सिंह, रमेेश चंद्र गुप्ता व लक्ष्मीकांत अवस्थी ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन गुरदयाल, ड्राइवर घनश्याम, रामपाल, बाबूराम, नंदराम, एसआई नेमपाल, कांसटेबिल मुन्ना सिंह, डा.एचजी सिंह तथा इंस्पेक्टर देवेंद्र मिश्र की गवाही अदालत में पेश की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से खालिद का पड़ोसी फुरकान अदालत में पेश हुआ। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राजेश व खालिद को क्लीनर की हत्या करने का दोषी साबित पाया लेकिन धोखाधड़ी व गबन साबित नहीं हो सका। हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोनों को उम्रकैद व सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।
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