लखीमपुर खीरी। डीपीआरओ कार्यालय में हंगामा करने के मामले में जेल भेजे गए सपा नेता गुड्डू यादव को शनिवार को जमानत मिल गई।
गुड्डू यादव की ओर से जमानत अर्जी पेश करते हुए पूर्व डीजीसी चंद्र मोहन सिंह, हरजीत सिंह व सपा नेता कय्यूम खां ने अभियोजन पक्ष को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बहस के दौरान बताया गया कि महज क्रिमनल हिस्ट्री के आधार पर किसी व्यक्ति की जमानत अर्जी खारिज नहीं की जा सकती, कहा कि पास ही कोतवाली होने के बावजूद एफआईआर देर में दर्ज क्यों कराई गई? दलील दी कि जिस तरह की घटना विकास भवन में होना बताया जा रहा वह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। एपीओ आरके मौर्य ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए इसे दुस्साहिक घटना बताया। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट से हमले के आरोपी सपा नेता गुड्डू यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। जमानत दाखिल होने के बाद देर शाम गुड्डू यादव की रिहाई जिला जेल भेज दी गई।