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पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत पांच पर मुकदमा दर्ज

Lakhimpur Updated Wed, 16 May 2012 12:00 PM IST
गेहूं बरामदगी प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट

पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर आठ दिन बाद हुई कार्रवाई
पलियाकलां। शहर की एक राइस मिल गोदाम में सरकारी क्रय एजेंसी के बोरों में गेहूं और मार्का बरामदगी मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत पांच लोगों के खिलाफ आठ दिन बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमे की कार्रवाई पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर हुई है।
गौरतलब है कि सात मई की रात करीब दस बजे नगर पालिका रोड स्थित पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश चंद्र गर्ग की कही जानी वाली राइस मिल में एक एजेंसी के क्रय केंद्रों के बोरों में गेहूं की भर्ती की खबर पर एसडीएम मनोज कुमार पांडे ने सीओ नितेश सिंह के साथ रात करीब दस बजे छापा मारा था, लेकिन मिल के बाहरी गेट पर ताला पड़ा हुआ था। बताते हैं कि अधिकारियों ने सूचना संचालकों को दी थी, लेकिन देर रात तक कोई नहीं पहुंचा तो एसडीएम ने मिल को सील करवा दिया। तीसरे दिन सुबह करीब दस बजे ताला खुलवाया, जिसमें राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के मार्का वाले गेहूं भरे हजारों बोरे और इसी एजेंसी का मार्का भी बरामद हुआ था। इसमें जिलाधिकारी को सूचना देकर उनसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की अनुमति मांगी गई थी। छापे के करीब आठ दिन बाद मंगलवार को पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत अशोक कुमार गर्र्ग पुत्र रमेश चंद गर्ग, आरती गर्ग पत्नी सतीश गर्ग, सुशील गर्ग पुत्र सेठ रतनलाल, अनुराग अग्रवाल पुत्र राजपाल अग्रवाल निवासी पलिया के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया। कार्रवाई पूर्ति निरीक्षक वफा अहमद की तहरीर पर हुई है। एसओ आरबी सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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