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Lakhimpur Kheri News: नौ साल पुराने मामले में दुष्कर्मी को 14 वर्ष की कैद

Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Nov 2022 08:30 AM IST
14 years imprisonment for rapist in nine year old case
लखीमपुर खीरी। अबोध बालिका के मुंडन के दिन उसे अगवा कर दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में एडीजे प्रतिभा नारायण की अदालत ने दुष्कर्मी को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया की कोतवाली सदर के मोहल्ला गौटैय्याबाग में रहने वाला विपिन पंडित मूल रूप से थाना फरधान के ग्राम टीकर का निवासी है। वह 30 मई वर्ष 2013 की शाम आठ बजे शहर के एक मोहल्ला से एक बच्ची को उठा ले गया था। उसी दिन उस बच्ची का मुंडन संस्कार होना था।

आरोपी ने उदयपुर में शेरा की दुकान के पास बालिका से दुष्कर्म किया और रक्तरंजित अवस्था में उसे छोड़कर भाग गया था। पड़ोस की महिला अबोध बच्ची को उठाकर लाई थी। इस मामले में बालिका के घरवालों ने दुष्कर्मी विपिन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
अदालती सुनवाई के दौरान पीड़ित परिजनों के साथ ही मुन्नालाल, रितु शर्मा, नीतू, डॉक्टर पुष्पलता ने अपने बयानों में घटना की तस्दीक की थी। एडीजे प्रतिभा नारायण ने दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 25000 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
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