न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Wed, 25 Nov 2020 10:58 PM IST
पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।
*Yearly subscription for just ₹299 Limited Period Offer. HURRY UP!
कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों के लिए शासन की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। एक समय में एक जगह 100 लोग ही इकट्ठे होंगे। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है।
सैनिटाइजर का इस्तेमाल व दूरी का पालन भी जरूरी है। इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में यह नोटिस चस्पा कर यह स्पष्ट कर दिया गया।
प्रशासन का कहना है कि सिर्फ गाइडलाइन का पालन करना है। आयोजन के लिए किसी भी तरह की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। यह भी कहा गया कि लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं इसके लिए जिला प्रशासन की एक टीम भी बनाई गई है। यह टीम सूचना मिलने पर औचक निरीक्षण कर सकती है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों के लिए शासन की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। एक समय में एक जगह 100 लोग ही इकट्ठे होंगे। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है।
सैनिटाइजर का इस्तेमाल व दूरी का पालन भी जरूरी है। इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में यह नोटिस चस्पा कर यह स्पष्ट कर दिया गया।
प्रशासन का कहना है कि सिर्फ गाइडलाइन का पालन करना है। आयोजन के लिए किसी भी तरह की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। यह भी कहा गया कि लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं इसके लिए जिला प्रशासन की एक टीम भी बनाई गई है। यह टीम सूचना मिलने पर औचक निरीक्षण कर सकती है।