कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (यूपीएसआईडीसी) के क्षेत्रीय प्रबंधकों को अब पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। वे पुर्नजीवीकरण को छोड़कर पट्टा निष्पादन, कब्जा हस्तांतरण, भवन मानचित्र स्वीकृति आदि 14 कार्यों का निपटारा कर सकेंगे और वह भी नियत समय में। इस संबंध में प्रबंध निदेशक मनोज सिंह ने बुधवार को अफसरों संग बैठक करके जानकारी दी।
नई व्यवस्था
-क्षेत्रीय प्रबंधक/परियोजना अधिकारी 1हजार वर्ग मीटर तक के औद्योगिक एवं एकल आवासीय भवन मानचित्र को स्वीकृत कर सकेंगे। समय सीमा 10 से 30 दिन
-क्षेत्रीय स्तर पर गठित समिति 5 हजार वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंडों के भवन मानचित्र स्वीकृत कर सकेगी। इसकी भी समय सीमा 10 से 30 दिन है।
-क्षेत्रीय स्तर की समिति संयुक्त प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। इसमें औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग के प्रभारी और प्रतिनिधि के अलावा क्षेत्रीय प्रबंधक, सदस्य सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित लेखाधिकारी शामिल होंगे। इस समिति की बैठक गाजियाबाद, सूरजपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और परियोजना कार्यालय ट्रोनिका सिटी के क्षेत्रीय कार्यालयों या फिर दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। यह बैठक प्रत्येक 15 दिन में होगी।
कार्य क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित समय मुख्यालय से जुड़े मामलों के लिए समय
पट्टा निष्पादन 15 दिन ------
पट्टाविलेखी को आवंटी की अभिरक्षा 10 दिन 20 दिन
आवंटित भूखंड के क्षेत्रफल में वृद्धि की 15 दिन 30 दिन
स्वीकृति तथा भूखंड परिवर्तन
कब्जा हस्तांतरण 10 दिन ------
भवन मानचित्र स्वीकृति 15 दिन 30 दिन
परियोजना/उत्पाद परिवर्तन/अतिरिक्त उत्पाद 15 दिन ------
एक भूखंड पर आवंटी द्वारा दूसरी इकाई ----- 30 दिन
की स्थापना
देयों का रिशिड्यूलमेंट 15 दिन 30 दिन
समयविस्तारण 15 दिन 30 दिन
किराएदारी 15 दिन -------
उपविभाजन/संविलिनीकरण ------- 30 दिन
हस्तांतरण 15 दिन 30 दिन
पुर्नगठन 15 दिन (केवल लेवी के प्रकरण) 30 दिन (बिना लेवी से संदर्भित प्रकरण)
निपस्तीकरण/समर्पण स्वीकार करना एवं 30 दिन -----
धनराशि वापसी
पुर्नजीवीकरण ---- 30 दिन