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कानपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद की सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी। मंगलवार को वादी की तरफ से अधिवक्ता ने अर्जी दी कि बीमार होने की वजह से वह बयान दर्ज कराने नहीं आ सकती है।
12/471 ग्वालटोली निवासी अधिवक्ता अर्शी सिद्दीकी ने सीएमएम एनके पांडेय की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 20 जनवरी को न्यूज चैनलों में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि ‘कचहरी में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लायर होता है और दूसरा जज होता है। मैं जज की तरह काम करूंगा।’ इस बयान से उसकी छवि धूमिल हुई है। अर्शी सिद्दीकी के अधिवक्ता अहमद अली खान ने बताया कि मंगलवार को परिवादी के बयान होने थे। बीमार होने की वजह से वह नहीं सकीं। इसलिए कोर्ट से तारीख मिल गई।
कानपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद की सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी। मंगलवार को वादी की तरफ से अधिवक्ता ने अर्जी दी कि बीमार होने की वजह से वह बयान दर्ज कराने नहीं आ सकती है।
12/471 ग्वालटोली निवासी अधिवक्ता अर्शी सिद्दीकी ने सीएमएम एनके पांडेय की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 20 जनवरी को न्यूज चैनलों में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि ‘कचहरी में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लायर होता है और दूसरा जज होता है। मैं जज की तरह काम करूंगा।’ इस बयान से उसकी छवि धूमिल हुई है। अर्शी सिद्दीकी के अधिवक्ता अहमद अली खान ने बताया कि मंगलवार को परिवादी के बयान होने थे। बीमार होने की वजह से वह नहीं सकीं। इसलिए कोर्ट से तारीख मिल गई।