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गांव-गांव खोले जाएंगे विधिक सहायता केंद्र

Kannauj Updated Wed, 16 May 2012 12:00 PM IST
कन्नौज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गांव-गांव लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की जाएगी। इसके अंतर्गत लोगों को कानून की मूलभूत जानकारियां दी जाएगी। वहीं गरीब वर्ग के लोगों को निशुल्क कानूनी सलाह देकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसके लिए सदर तहसील प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है।

उच्च न्यायालय द्वारा 5 जनवरी 2012 को पारित आदेश के मुताबिक प्रदेश के समस्त जनपदों में गांवों व गांवों के समूह के अलावा तहसील स्तर पर विधिक सहायता केंद्र की स्थापना की जानी है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कवायद शुरू कर दी है। विगत दिनों सदर तहसीलदार ने वकीलों की बैठक आयोजित कर तहसील स्तर पर वकीलों के पैनल गठन के लिए विचार-विमर्श किया। बैठक में सुभाषचंद्र कटियार, विनोद त्रिवेदी, राजीव श्रीवास्तव, हरिभान सिंह व हीरालाल के नाम पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होने पर आख्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी गयी। इसकी जानकारी देेते हुए सदर तहसीलदार राकेश कुमार सोनी ने बताया कि तहसील स्तर पर 5 वकीलों के पैनल का गठन किया गया है। इसकी स्वीकृति मिलते ही वादकारियों को न्याय संबंधी दिक्कतों की जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही गरीब तबके के वादकारियों को निशुल्क पैरवी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उधर सदर तहसील के अधिवक्ता रामबाबू राठौर, मनोज पांडेय, आछेलाल कुशवाहा, सरनाम सिंह कटियार ने उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। वकीलों का कहना है कि कानून के बारे में जागरूक होने से वादकारियों का समय व धन की बर्बादी रूकेगी। वहीं अत्याधिक बेफिजूल के मुकदमों की बाढ़ से न्यायालय को मुक्ति मिलेगी। इसके चलते वादकारियों को जल्द न्याय मिलेगा।
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