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रैली व सभा के लिए लेनी होगी अनुमति
Jaunpur
Updated Sat, 02 Jun 2012 12:00 PM IST
जौनपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी डा. बलकार सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में प्रचार के लिए रैली निकालने और सभा करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी इस तरह का काम नहीं करेगी जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। चुनाव आयोग के नियमों को मानना सभी केलिए जरूरी होगा। चुनाव प्रचार के लिए किसी जमीन, मकान आदि का उपयोग करने से पहले से उसकी अनुमति लेनी होगी। किसी भी दल केसमर्थक अपने कार्यकर्ताओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेंगे। सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखकर ही चुनाव प्रचार किया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कोई लाउडस्पीकर, साउंड बाक्स का प्रयोग नहंीं किया जाएगा। मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाएगा। प्रचार वाहन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
जौनपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी डा. बलकार सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में प्रचार के लिए रैली निकालने और सभा करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी इस तरह का काम नहीं करेगी जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। चुनाव आयोग के नियमों को मानना सभी केलिए जरूरी होगा। चुनाव प्रचार के लिए किसी जमीन, मकान आदि का उपयोग करने से पहले से उसकी अनुमति लेनी होगी। किसी भी दल केसमर्थक अपने कार्यकर्ताओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेंगे। सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखकर ही चुनाव प्रचार किया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कोई लाउडस्पीकर, साउंड बाक्स का प्रयोग नहंीं किया जाएगा। मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाएगा। प्रचार वाहन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।