जौनपुर। बेरोजगारी भत्ता इतने आसानी से मिलने वाला नहीं है। एक हजार रुपये के लिए बेरोजगारों को एक हजार पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तहसीलों से जारी होने प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ते के लिए मान्य नहीं होगे। बेरोजगारी भत्ते के लिए अलग से तय प्रोफार्मा पर प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र को लेकर तहसीलों में विवाद जैसी स्थिति बन जा रही है। पहले से तैयार आय, निवास तथा जाति प्रमाण पत्र सेवायोजन विभाग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं, तहसील भी दूसरे फार्मेट पर प्रमाण पत्र देने को तैयार नहीं है। ऐसी हालात में पिस रहे हैं आवेदक। पता चला है कि डीएम ने जल्दी ही तहसीलों को सेवायोजन विभाग के फार्मेट पर प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं लेकिन तहसीलों विवाद अभी जारी है।
सैकड़ों बेरोजगारों ने तहसील से पहले से ही आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र बनवा रखे थे। आम तौर पर लोगों के पास यह प्रमाण पत्र पहले से ही होता है। जब बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने पहुंचे तो पता चला कि तहसीलों से जारी प्रमाणपत्र यहां स्वीकार नहीं होगा। बेरोजगारी भत्ते के लिए श्रम विभाग ने आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र का अलग प्रोफार्मा जारी किया है। यह भी बताया गया कि विवाहित महिलाओं को दो आय प्रमाण पत्र देने होंगे। एक खुद की आय का प्रमाण पत्र तथा दूसरा सास ससुर की आय का प्रमाण पत्र। कुंवारी लड़कियों, विधवा, परित्याक्ता महिलाओं को पिता की आय का ही प्रमाण देना होगा।
सेवायोजन कार्यालय और तहसीलों में रोज हंगामा खड़ा हो रहा है। बेरोजगारी भत्ते के लिए श्रम विभाग अपने प्रारूप पर आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र चाहता है। वहीं राजस्व विभाग पहले से तय राजस्व परिषद के फार्मेट पर प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। यह विवाद लंबे समय तक चला। सभी तहसीलदार और एसडीएम राजस्व परिषद के तय फार्मेट पर ही आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे। तहसीलों से जारी पुराने फार्मेट पर प्रमाण पत्र सेवायोजन दफ्तर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसको लेकर विवाद जैसी स्थिति बन जा रही है। जब ज्यादा बवाल मचा तो सेवायोजन अधिकारी ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर स्थिति साफ की। बताया कि श्रम विभाग के स्पष्ट आदेश हैं कि बेरोजगारी भत्ते के लिए जारी फार्मेट पर ही आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र स्वीकर किए जाएं। इन दिक्कतों को देखते हुए डीएम ने 26 मई को तहसीलों को सेवायोजन के फार्मेट पर प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। डीएम का आदेश तहसीलों में जरूर पहुंच चुका है लेकिन आवेदक अभी भी भटक रहे हैं। सेवायोजन अधिकारी एसपी द्विवेदी का कहना है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को बेरोजगारी भत्ता के लिए जारी प्रोफार्मा पर प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दे दिए है। बेरोजगारी भत्ते के आवेदकों को चाहिए कि वह तय फार्मेट पर तहसीलों से प्रमाण पत्र जारी कराएं। निर्धारित प्रोफार्मा पर उपलब्ध प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। पहले से तैयार आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता के लिए स्वीकार नहीं होंगे।