उरई(जालौन)। नगर निकाय चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बाहरी जिलों से आए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियो को मतदान से 48 घंटे पहले ही जिला छोड़ना होगा। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए अराजक तत्वों को चिह्नित करने के लिए संबंधित एसडीएम और सीओ को निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी मनीषा त्रिघटिया ने कहा प्रशासन नगर निकाय चुनाव के दौरान अराजकता और दहशत का माहौल उत्प्न करने वाले अराजक तत्वों से कड़ाई से पेश आएगा। उन्होंने कहा नगर निकाय चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को प्रचार करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन बाहरी जिलों से प्रचार के लिए आने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं को मतदान से 48 घंटे पहले जिला छोड़ना पड़ेगा ताकि चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। एडीएम लोकपाल सिंह ने कहा आदर्श चुनाव संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होर्डिग्स बैनर, पोस्टर, पम्पलेट प्रकाशित कराए तो प्रकाशक से उनमें प्रिंट लाइन जरुर डलवाए। इनमें कुल संख्या, मुद्रक और प्रकाशक का मोबाइल नंबर और पता प्रकाशित होना भी जरूरी है। गेस्ट हाउसों और विवाह घरों में होने वाले कार्यक्रमों की भी पूर्व अनुमति जरुरी होगी। चुनाव के दौरान प्रत्याशी यदि किसी विवाह समारोह में जाएंगे तो उनकी फोटोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि वह मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन न दें सके। इस मौके पर सीडीओ एएन सिंह और एएसपी अनिल कुमार समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।