उरई (जालौन)। नगर निकाय चुनाव की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। जनपद में चुनाव तीन चरणों में होंगे। जिसमें प्रथम चरण में नगर पंचायत, द्वितीय चरण में नगरपालिका और तीसरे चरण में नगर निगमों के चुनाव होंगे। नगर पंचायत और नगरपालिका के चुनाव बैलेट से ही हाेंगे। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी लोकपाल सिंह ने दी। जनपद की चार नगरपालिका परिषद, छह नगर पंचायतों में चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारियों, बीएलओ, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी गई है। नगर पंचायत चुनाव प्रथम चरण और नगर पालिका चुनाव द्वितीय चरण में होंगे। नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए मिली आपत्तियों का निस्तारण शासन स्तर पर हो गया है। एक दो दिन में सूची का प्रकाशन हो जाएगा।
एडीएम ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और घटाने के लिए निर्धारित शुल्क शासन ने समाप्त कर दिया है। 25 मई तक विशेष अभियान चला नाम जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 4 लाख रुपए, जबकि सभासद 40 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एक लाख और सभासद 20 हजार तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे। एडीएम ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिह्नित किया गया है। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आएगा।
उरई (जालौन)। नगर निकाय चुनाव की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। जनपद में चुनाव तीन चरणों में होंगे। जिसमें प्रथम चरण में नगर पंचायत, द्वितीय चरण में नगरपालिका और तीसरे चरण में नगर निगमों के चुनाव होंगे। नगर पंचायत और नगरपालिका के चुनाव बैलेट से ही हाेंगे। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी लोकपाल सिंह ने दी। जनपद की चार नगरपालिका परिषद, छह नगर पंचायतों में चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारियों, बीएलओ, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी गई है। नगर पंचायत चुनाव प्रथम चरण और नगर पालिका चुनाव द्वितीय चरण में होंगे। नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद पदों के लिए मिली आपत्तियों का निस्तारण शासन स्तर पर हो गया है। एक दो दिन में सूची का प्रकाशन हो जाएगा।
एडीएम ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और घटाने के लिए निर्धारित शुल्क शासन ने समाप्त कर दिया है। 25 मई तक विशेष अभियान चला नाम जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 4 लाख रुपए, जबकि सभासद 40 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एक लाख और सभासद 20 हजार तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे। एडीएम ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिह्नित किया गया है। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आएगा।