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Hathras: The court sentenced the person who raped and killed the girl, sentenced to death, also imposed fine
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हाथरस: बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले को कोर्ट ने सुनाई मृत्युदंड की सजा, अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Sat, 18 Dec 2021 06:19 PM IST
सार
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हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के कस्बा मेंडू निवासी 10 वर्षीय एक बच्ची का शव 23 अगस्त 2021 को बहदोई के निकट नहर में बहता मिला था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था तो यह बात सामने आई थी कि 22 अगस्त को यह बच्ची अपने अन्य परिजनों के साथ खाली प्लाट में सो रही थी। तभी आरोपी ने बच्ची को अगवा कर घटना को अंजाम दिया था।
दुष्कर्म एवं हत्या का आरोपी सजा सुनाए जाने के बाद
- फोटो : अमर उजाला
विशेष न्यायालय (पोक्सो अधिनियम) ने 10 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को नहर में बहा देने वाले एक हत्यारे को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। उसे अर्थदंड भी देना होगा।
हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के कस्बा मेंडू निवासी 10 वर्षीय एक बच्ची का शव 23 अगस्त 2021 को बहदोई के निकट नहर में बहता मिला था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था तो यह बात सामने आई थी कि 22 अगस्त को यह बच्ची अपने अन्य परिजनों के साथ खाली प्लाट में सो रही थी।
पुलिस ने बताया कि इसी दौरान चंद्रपाल पुत्र गंगाराम निवासी महमूदपुर थाना सिकंदराराऊ बच्ची को रात्रि में जबरिया अपने साथ ले गया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रपाल ने बच्ची के शव को नहर में फेंक दिया था।
आरोपी चंद्रपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय (पोक्सो अधिनियम) में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने अब आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
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