हाथरस। निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा तय कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपने चुनाव में अधिकतम 4 लाख व सभासद के लिए 40 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए कुल 1 लाख और सभासद के लिए 20 हजार रुपये अधिकतम खर्चा किया जा सकेगा। डीएम चैत्रा वी. ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तारीख से चुनाव की घोषणा तक हर दिन विभिन्न मदों में जो खर्च किया जाएगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव से संबंधित खर्च किए जाने के लिए प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जाएगा। इस खाते की सूचना रिटर्निंग अधिकारी व चुनाव खर्च के अनुश्रवण के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी को दी जाएगी। चुनाव में खर्च की गई धनराशि का भुगतान इस खाते से प्रत्याशियों द्वारा किया जाएगा। चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चुनाव चिह्न आवंटन के दिन सभी प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए खर्च की गई धनराशि को प्रतिदिन चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर में द र्ज किया जाएगा और चुनाव खर्च लेखों की सूचना जिला स्तर पर गठित कमेटी को प्रत्येक सप्ताह पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशयिों द्वारा विभिन्न मदों में जो खर्चा किया जाएगा, वह जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से ही मान्य होगा। चुनाव खत्म होने के बाद सभी प्रत्याशियों द्वारा एक माह के अंदर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर वाउचर समेत निर्धारित फार्म पर जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जाएगा। समिति द्वारा जांच में यदि किसी प्रत्यसाशी द्वारा अधिकतम खर्च सीमा से अधिक धनराशि खर्च पाई जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी और यदि कोई अनियमितता पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव में लगे हल्के व भारी वाहनों के मालिकों को किराए की धनराशि के बैंकर चेक और ड्राफ्ट रिसीव करने के लिए 30 मई तक की अंतिम मोहलत दी है। एडीएम डॉ. कंचन शरण ने कहा है कि जिन वाहन स्वामियों ने अभी तक अपने चेक प्राप्त नहीं किए हैं, वह इस कार्यालय से किसी भी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच वाहन रिलीज आर्डर की मूल प्रति, संबंधित वाहन के मूल कागज की प्रमाणित फोटो कापी व मालिक के पहचान के साक्ष्य के लिए फोटो पहचान पत्र या पिर वाहन स्वामित्व के साथ एक रुपये की रसीद टिकट सहित आकर यह चेक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। अगर इस अवधि में वह चेक लेने नहीं आते हैं तो उनकी धनराशि शासन को सरेंडर कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले सरकारी वाहन चालकों को 30 मई तक पारिश्रमिक भत्ता वितरित किया जाएगा। उनसे कहा गया है कि वह भुगतान रिसीव करने के लिए अपने विभाग से स्वयं के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराके लाएं। इस अवधि तक भुगतान प्राप्त न करने की दशा में उनकी धनराशि शासन को सरेंडर कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में रिजर्व ड्यूटी में लगे मतदान कािर्मकों से भी अपने पारिश्रमिक का भुगतान 30 मई तक हर सूरत में प्राप्त करने को कहा गया है। यह भुगतान उन कार्मिकों को दिया जाएगा, जिन्होंने 30 मार्च तक इसके लिए अपने आवेदन दे दिए हैं। एडीएम ने कहा है कि पेमेंट के लिए उन्हें अपने विभाग से स्वयं के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराके लाने होंगे। इस तारीख तक भुगतान न लेने की दशा में उनका पैसा भी शासन को सरेंडर कर दिया जाएगा।