हाथरस। न्यायालय ने हमले के चार आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, हरिओम निवासी जहांगीरपुर हाथरस जंक्शन 23 मार्च, 2003 को जब शौच के लिए जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर चाकू, लाठी-डंडा, लोहे के मुक्के आदि से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यही नहीं, इन लोगों ने उस पर तमंचा भी तान दिया। घटना की रिपोर्ट घायल हरिओम के मामा अर्जुन सिंह ने चेतराम उर्फ चैचू, लाखन उर्फ लक्खा, सहरा, गुड्डन निवासीगण जहांगीरपुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अपर जिला जज कोर्ट संख्या 6 सत्यराम यादव ने इस मामले में आरोेपियों को दोषी माना। न्यायालय ने धारा 323 में सभी को छह माह, धारा 324 में तीन साल व धारा 308 में सभी को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।