अतरौली (हरदोई)। सूचना का अधिकार के तहत एक सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा मांगी गयी सूचनाएं नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयोग ने बैंक आफ इंडिया के मुंबई स्थित मुख्यालय के जनसूचनाधिकारी को तलब कर लिया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की जाएगी।
भरावन के सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश चंद्र तिवारी (75) की डाकखाने की एफडी और अन्य प्रतिभूति को गलत तरीके से बैंक आफ इंडिया भरावन शाखा द्वारा जब्त करने की शिकायत के संबंध में गत वर्ष 22 सितंबर को सूचना का अधिकार के तहत कुछ सूचनाएं बैंक आफ इंडिया के जनसूचनाधिकारी से मांगी। सूचनाएं नहीं देने पर उसने आंचलिक प्रबंधक को प्रथम अपील भेज दी। जिसके बाद भी कोई सूचनाएं नहीं मिलने पर मुंबई स्थित मुख्यालय को शिकायत कर दी। मुख्यालय से बीते साल 2 नवंबर को मामले में आंचलिक कार्यालय लखनऊ को सूचनाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। फिर भी सूचनाएं न मिलने पर पीड़ित ने केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली से शिकायत कर दी।
आयोग ने इस मामले में 50 दिन की अवधि निर्धारित करते हुए मामले में प्रथम अपील अधिकारी जोनल कार्यालय लखनऊ को निर्देशित कर सूचनाएं मुहैया कराने का आदेश 8 फरवरी को जारी कर दिया। तिवारी ने बताया कि सात माह बीतने के बाद भी कोई सूचनाएं न मिलने पर केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की। आयोग ने नोटिस जारी कर 25 जून को मामले की सुनवाई सुनिश्चित की है। वादी के वयोवृद्ध होने से सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। 25 जून को वादी को एनआईसी हरदोई में मौजूद होने का नोटिस मिला है। दूसरे पक्ष से बांद्रा, मुंबई स्थित बैंक आफ इंडिया के जनसूचनाधिकारी को तलब किया गया है।
अतरौली (हरदोई)। सूचना का अधिकार के तहत एक सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा मांगी गयी सूचनाएं नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयोग ने बैंक आफ इंडिया के मुंबई स्थित मुख्यालय के जनसूचनाधिकारी को तलब कर लिया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की जाएगी।
भरावन के सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश चंद्र तिवारी (75) की डाकखाने की एफडी और अन्य प्रतिभूति को गलत तरीके से बैंक आफ इंडिया भरावन शाखा द्वारा जब्त करने की शिकायत के संबंध में गत वर्ष 22 सितंबर को सूचना का अधिकार के तहत कुछ सूचनाएं बैंक आफ इंडिया के जनसूचनाधिकारी से मांगी। सूचनाएं नहीं देने पर उसने आंचलिक प्रबंधक को प्रथम अपील भेज दी। जिसके बाद भी कोई सूचनाएं नहीं मिलने पर मुंबई स्थित मुख्यालय को शिकायत कर दी। मुख्यालय से बीते साल 2 नवंबर को मामले में आंचलिक कार्यालय लखनऊ को सूचनाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। फिर भी सूचनाएं न मिलने पर पीड़ित ने केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली से शिकायत कर दी।
आयोग ने इस मामले में 50 दिन की अवधि निर्धारित करते हुए मामले में प्रथम अपील अधिकारी जोनल कार्यालय लखनऊ को निर्देशित कर सूचनाएं मुहैया कराने का आदेश 8 फरवरी को जारी कर दिया। तिवारी ने बताया कि सात माह बीतने के बाद भी कोई सूचनाएं न मिलने पर केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की। आयोग ने नोटिस जारी कर 25 जून को मामले की सुनवाई सुनिश्चित की है। वादी के वयोवृद्ध होने से सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। 25 जून को वादी को एनआईसी हरदोई में मौजूद होने का नोटिस मिला है। दूसरे पक्ष से बांद्रा, मुंबई स्थित बैंक आफ इंडिया के जनसूचनाधिकारी को तलब किया गया है।