हरदोई। निकाय चुनाव संपन्न कराने को नियुक्त किए गए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को विकास भवन में आयोजित किया गया। जिसमें स्वयं अच्छी तरह से सीखने के बाद मतदान कार्मिकों को सिखाने की सलाह दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों को संबोधित करते हुए डीएम एके शुक्ला ने कहा कि सभी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण से जुड़े हुए सभी विषयों को भली भांति समझ लें, ताकि मतदान कार्मिकों को उनके द्वारा अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशिक्षण के साथ साथ मतपेटिका को खोलने एवं सीलबंद करने की जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को यह स्पष्ट कर दें कि मतदान निर्धारित समय पर आरंभ करा दिया जाए और एजेंट बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एजेंट बनने वाला व्यक्ति उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए।
प्रशिक्षण में कार्मिकों को यह अवश्य बताया जाए कि वोटरों को मतदान को मतपत्र देते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वोटर को उसी वार्ड का मतपत्र दिया जाए,। जिस वार्ड का वह निवासी हो। मतदान के दौरान किसी मतदाता की आयु के संबंध में यदि किसी प्रकार का कोई संशय हो तो उससे आयु के संबंध में प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र लेकर मतदान कराया जाए। डीएम ने निर्देश दिए कि मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में यह जरूर बताया जाए कि मतपेटी के पास पानी न रखा जाए और कोई भी मतदाता उसके पास पानी लेकर नहीं आना चाहिए। सीडीओ एके द्विवेदी ने बताया कि मतदेय स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रचार सामग्री नहीं लगी होनी चाहिए। 100 मीटर की दूरी के बाहर ही प्रत्याशी अपना बूथ लगा सकेंगे, पर उस पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी। मतदान समाप्ति के बाद मतपेटी को एजेंटों की उपस्थित में सील किया जाए और पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी अपने तथा एजेंटों के हस्ताक्षर कराएंगे। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र सहित सामान्य मास्टर ट्रेनर, मतपेटिका ट्रेनर एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
हरदोई। निकाय चुनाव संपन्न कराने को नियुक्त किए गए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को विकास भवन में आयोजित किया गया। जिसमें स्वयं अच्छी तरह से सीखने के बाद मतदान कार्मिकों को सिखाने की सलाह दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों को संबोधित करते हुए डीएम एके शुक्ला ने कहा कि सभी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण से जुड़े हुए सभी विषयों को भली भांति समझ लें, ताकि मतदान कार्मिकों को उनके द्वारा अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशिक्षण के साथ साथ मतपेटिका को खोलने एवं सीलबंद करने की जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों को यह स्पष्ट कर दें कि मतदान निर्धारित समय पर आरंभ करा दिया जाए और एजेंट बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि एजेंट बनने वाला व्यक्ति उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए।
प्रशिक्षण में कार्मिकों को यह अवश्य बताया जाए कि वोटरों को मतदान को मतपत्र देते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वोटर को उसी वार्ड का मतपत्र दिया जाए,। जिस वार्ड का वह निवासी हो। मतदान के दौरान किसी मतदाता की आयु के संबंध में यदि किसी प्रकार का कोई संशय हो तो उससे आयु के संबंध में प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र लेकर मतदान कराया जाए। डीएम ने निर्देश दिए कि मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में यह जरूर बताया जाए कि मतपेटी के पास पानी न रखा जाए और कोई भी मतदाता उसके पास पानी लेकर नहीं आना चाहिए। सीडीओ एके द्विवेदी ने बताया कि मतदेय स्थल से 100 मीटर की दूरी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रचार सामग्री नहीं लगी होनी चाहिए। 100 मीटर की दूरी के बाहर ही प्रत्याशी अपना बूथ लगा सकेंगे, पर उस पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी। मतदान समाप्ति के बाद मतपेटी को एजेंटों की उपस्थित में सील किया जाए और पेपर सील पर पीठासीन अधिकारी अपने तथा एजेंटों के हस्ताक्षर कराएंगे। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र सहित सामान्य मास्टर ट्रेनर, मतपेटिका ट्रेनर एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।