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डाक्टर पर गिरी कोर्ट की गाज

Hardoi Updated Sun, 20 May 2012 12:00 PM IST
हरदोई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजमणि ने एक प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर डाक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने डाक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने तथा रुपए ठगने का आरोप लगाया है।

कन्नौज के थाना क्षेत्र छिबरामऊ की सुधा ने कोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई थी। आरोप लगाया कि 17 फरवरी 11 को बाला जी अल्ट्रासाउंड एंड ईको सेंटर आईटीआई चौराहा मार्ग फर्रुखाबाद में चेकअप डाक्टर एससी दुबे के निर्देशन में करवाया, जहां बाई किडनी नार्मल नहीं मिली। इसके बाद 22 फरवरी 11 को कानपुर में डाक्टर यशोदा मंगल के यहां पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें बाई किडनी नार्मल नहीं मिली। उसके बाद पीड़िता ने 24 फरवरी 11 को सीटी स्कै न करवाया था। इसके बाद पीड़िता ने डाक्टर एसके सिंह से सलाह ली और डाक्टर ने आपरेशन कराने की सलाह देते हुए 20 अक्टूबर 11 को कटियार नर्सिंग होम में भर्ती कर आपरेशन किया, जिसमें पीड़िता के 20 हजार रुपए खर्च हुए। फायदा न होने पर पीड़िता ने पुन: डाक्टर को परेशानी बताई तब डॉक्टर ने दोबारा आपरेशन करने को 30 हजार रुपए तुरंत जमा करने को कहा। 9 जनवरी 12 को पीड़िता नर्सिंग होम में पुन: भर्ती हुई और 30 हजार रुपए जमा कर दिए। डाक्टर ने पुन: उसी भाग का आपरेशन कर दिया और 15 जनवरी 12 को डिस्चार्ज कर दिया। पीड़िता को कोई फायदा नहीं हुआ, तब पीड़िता ने पुन: डाक्टर से संपर्क किया, पर डाक्टर ने उसे भगा दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि डाक्टर सिंह ने उसके इलाज में लापरवाही की और 50 हजार रुपए ठग लिए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कि उसने डाक्टर एसएस माहेश्वरी से सलाह लेकर स्वयं को पीजीआई रेफर कराया। जहां उसकी बाई किडनी के पास गांठ मिली, जिसका आपरेशन डाक्टर आरके सिंह ने किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि डाक्टर एसके सिंह ने पेशे का दुरुपयोग करते हुए गलत इलाज किया है। पीड़िता ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई कर डाक्टर एसके सिंह पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश एसओ कोतवाली शहर को दिया है।
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