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बघौली (हरदोई)। थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहे पर ग्राम सभा की जमीन पर बने अवैध निर्माण को राजस्व व पुलिस की टीम ने गिरवा दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मच गई।
मंगलवार की सुबह तहसीलदार सदर दिनेश सिंह, नायब तहसीलदार सत्येंद्र कुमार ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ बघौली चौराहा पहुंचे। उन्होंने ग्राम सभा की गाटा संख्या 839 पर बने अवैध निर्माण को गिरवा दिया। इस कार्रवाई से आस पास लोगों की भीड़ लग गई। तहसीलदार ने बताया कि गाटा संख्या 39 ऊसर की जमीन है। जिसका उनकी कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। जिसके तहत 115 सी की कार्रवाई की गई थी। उसी परिपेक्ष्य में निर्माण कार्य गिराया गया। इस बाबत विधान परिषद सदस्य डॉ. रामकुमार कुरील ने बताया उक्त जमीन का पट्टा 1992 में पूर्व प्रधान द्वारा उनके पिता रामदयाल के नाम किया गया था।
इसके अलावा उन्होंने और जमीन खरीद अपनी पत्नी रामकुमारी कुरील के नाम खरीदी थी। उसी पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। बताया कि इसी जमीन को लेकर उनके विरुद्ध 115 सी की कार्रवाई की गई थी और उन पर 30 हजार का जुर्माना किया गया था। जिसका अपर न्यायिक तहसीलदार की कोर्ट में वाद चल रहा है। जिसकी पेशी 8 फरवरी को होनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनैतिक द्वेषवश की गई है।
उधर, हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को एडीजे कमला सिंह यादव ने मौके पर पहुंच कर जांच की। उन्होंने बताया कि लोधी गांव निवासी नागेंद्र विक्रम सिंह ने अवैध निर्माण कार्य के संबंध में हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। उसी सुनवाई में हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। उसी परिपेक्ष्य में जांच की गई।
बघौली (हरदोई)। थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौराहे पर ग्राम सभा की जमीन पर बने अवैध निर्माण को राजस्व व पुलिस की टीम ने गिरवा दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में खलबली मच गई।
मंगलवार की सुबह तहसीलदार सदर दिनेश सिंह, नायब तहसीलदार सत्येंद्र कुमार ने राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ बघौली चौराहा पहुंचे। उन्होंने ग्राम सभा की गाटा संख्या 839 पर बने अवैध निर्माण को गिरवा दिया। इस कार्रवाई से आस पास लोगों की भीड़ लग गई। तहसीलदार ने बताया कि गाटा संख्या 39 ऊसर की जमीन है। जिसका उनकी कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। जिसके तहत 115 सी की कार्रवाई की गई थी। उसी परिपेक्ष्य में निर्माण कार्य गिराया गया। इस बाबत विधान परिषद सदस्य डॉ. रामकुमार कुरील ने बताया उक्त जमीन का पट्टा 1992 में पूर्व प्रधान द्वारा उनके पिता रामदयाल के नाम किया गया था।
इसके अलावा उन्होंने और जमीन खरीद अपनी पत्नी रामकुमारी कुरील के नाम खरीदी थी। उसी पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। बताया कि इसी जमीन को लेकर उनके विरुद्ध 115 सी की कार्रवाई की गई थी और उन पर 30 हजार का जुर्माना किया गया था। जिसका अपर न्यायिक तहसीलदार की कोर्ट में वाद चल रहा है। जिसकी पेशी 8 फरवरी को होनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनैतिक द्वेषवश की गई है।
उधर, हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को एडीजे कमला सिंह यादव ने मौके पर पहुंच कर जांच की। उन्होंने बताया कि लोधी गांव निवासी नागेंद्र विक्रम सिंह ने अवैध निर्माण कार्य के संबंध में हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। उसी सुनवाई में हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। उसी परिपेक्ष्य में जांच की गई।