हमीरपुर। चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान के पुत्र पर छह वर्ष पूर्व जानलेवा हमले में जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. अनुपम गोयल की अदालत ने चार आरोपियों को पांच वर्ष कैद व 20-20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश सुनाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के करगांव निवासी पूर्व प्रधान नत्थू सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 21 नवंबर 2015 को शाम साढ़े छह बजे उसका पुत्र शिवनायक गांव निवासी संतोष गुप्ता की दुकान के सामने बैठा था। उसी समय रामू विश्वकर्मा, दिनेश कुमार, मोहन व मिंटू उर्फ पंकज लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से लैस होकर आए और पुत्र के साथ मारपीट करने लगे। सिसे उसके बेटे के सिर में गंभीर चोटें आईं। सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। प्रत्येक जुर्माने पर आधी धनराशि पीड़ित को दी जएगी।
हमीरपुर। चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान के पुत्र पर छह वर्ष पूर्व जानलेवा हमले में जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. अनुपम गोयल की अदालत ने चार आरोपियों को पांच वर्ष कैद व 20-20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश सुनाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के करगांव निवासी पूर्व प्रधान नत्थू सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 21 नवंबर 2015 को शाम साढ़े छह बजे उसका पुत्र शिवनायक गांव निवासी संतोष गुप्ता की दुकान के सामने बैठा था। उसी समय रामू विश्वकर्मा, दिनेश कुमार, मोहन व मिंटू उर्फ पंकज लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी से लैस होकर आए और पुत्र के साथ मारपीट करने लगे। सिसे उसके बेटे के सिर में गंभीर चोटें आईं। सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। प्रत्येक जुर्माने पर आधी धनराशि पीड़ित को दी जएगी।