गोरखपुर। एयरफोर्स की बाउंड्री से नौ सौ मीटर के दायरे में मकान बनवाने वाले कई और लोगों पर एयरफोर्स प्रशासन ने निशाना साधा है। एयरफोर्स के वायुसेना सुरक्षा अधिकारी ने शाहपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को कई मकानों की फोटो और वीडियो रिकार्डिंग मुहैया कराया है।
एयरफोर्स प्रशासन दो माह पहले भी एयरफोर्स कैंपस से सटे पवन विहार कॉलोनी के 16 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करा चुका है। इन लोगों को जीडीए की तरफ से भी नोटिस भेजी गई थी और अभी भी इनके मामले में सुनवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स ने इस बीच फिर से सर्वे किया था और इस दौरान ये मकान उनके कैंपस से नौ सौ मीटर के दायरे में मिले।
पादरी बाजार संवाद सूत्र के मुताबिक एयरफोर्स प्रशासन की तरफ से वायुयान अधिनियम 1969 की धारा 29 (9 क) के तहत सोमवार को शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि जीडीए प्रशासन ने अभी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जिम्मेदारों का कहना है कि एयरफोर्स प्रशासन की तरफ से सूचना दिए जाने पर महकमा कार्रवाई करेगा।
बता दें कि एयरफोर्स द्वारा मई में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद जीडीए महकमा भी हरकत में आ गया था। सभी को नोटिस दी गई थी और फिर वाद भी दाखिल किया गया था। लोगों के बयान लेने आदि की कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी किसी के भी मामले में फैसला नहीं आया है।
दरअसल वायुयान अधिनियम के तहत कोई भी एयरफोर्स कैं पस के नौ सौ मीटर के दायरे में निर्माण नहीं करवा सकता। जीडीए द्वारा भी इस क्षेत्र में मकान बनवाने के लिए नक्शा नहीं पास किया जाता। लेकिन इन सब के बावजूद वहां मकान बनवाने वाले लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। निर्माण कार्य शुरू कराने के समय न तो एयरफोर्स प्रशासन द्वारा कोई आपत्ति दर्ज कराई गई न ही जीडीए के जिम्मेदारों ने ही किसी को सचेत किया।