कुशीनगर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया ने सरकारी सस्ते गल्ले के एक दुकानदार को सात वर्ष पुराने मामले में एक वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक साल तक सदाचार के अनुपालन के लिए 20 हजार रुपये की जमानत व बंध पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आदेशित दिया है।
पटहेरवा थाना क्षेत्र के गांव रकबा राजा निवासी भरत यादव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के स्टॉक की जांच एसडीएम के आदेश से पूर्ति निरीक्षक तमकुहीराज महेंद्र शुक्ल ने 10 फरवरी 2010 को की थी। पूर्ति निरीक्षक की जांच में विपणन गोदाम से उठान और विक्रेता के वितरण गोदाम में 51.75 क्विंटल गेहूं-चावल व दो क्विंटल चीनी कम पाई गई थी। कोटेदार भरत यादव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन चतुर्वेदी के सामने अभियोजन अधिकारी कृष्ण कुमार जायसवाल की तरफ से पांच गवाहों का बयान दर्ज किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी भरत यादव को दोषी पाते हुए एक साल का कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कुशीनगर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया ने सरकारी सस्ते गल्ले के एक दुकानदार को सात वर्ष पुराने मामले में एक वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक साल तक सदाचार के अनुपालन के लिए 20 हजार रुपये की जमानत व बंध पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आदेशित दिया है।
पटहेरवा थाना क्षेत्र के गांव रकबा राजा निवासी भरत यादव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के स्टॉक की जांच एसडीएम के आदेश से पूर्ति निरीक्षक तमकुहीराज महेंद्र शुक्ल ने 10 फरवरी 2010 को की थी। पूर्ति निरीक्षक की जांच में विपणन गोदाम से उठान और विक्रेता के वितरण गोदाम में 51.75 क्विंटल गेहूं-चावल व दो क्विंटल चीनी कम पाई गई थी। कोटेदार भरत यादव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन चतुर्वेदी के सामने अभियोजन अधिकारी कृष्ण कुमार जायसवाल की तरफ से पांच गवाहों का बयान दर्ज किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी भरत यादव को दोषी पाते हुए एक साल का कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।